
हाईकोर्ट बोला-संदेह के आधार पर नहीं दी जा सकती सजा, कहा- शक कितना भी मजबूत हो, कानूनी सबूत नहीं; हत्या के दोषी को किया बरी
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में निचली अदालत की ओर से दी गई उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने माना कि इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी













