
छत्तीसगढ़: शादी-पार्टी में 100 मेहमान बुलाने पर निगम को देनी होगी सूचना, नियम के उल्लंघन पर 50 हजार तक जुर्माना
रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक 1 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू हो जाएगी। अब शादी-पार्टी या कोई भी आयोजन में 100 मेहमान बुलाने पर 3 दिन पहले निगम को सूचना देनी होगी। नया कानून न केवल आम नागरिकों को सचेत करेगा बल्कि स्थानीय निकायों नगर निगम, नगर पालिका की जवाबदेही भी तय करेगा।












