नईदिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर की। इस सुनवाई के दौरान दिल्ली सीएम ने हाईकोर्ट के सामने तर्क रखा कि इस मामले में ईडी ने उनकी गिरफ्तारी उन आरोपियों के बयानों पर आधारित है जो इस केस में अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने दावा किया कि मेरे खिलाफ ईडी के पास कोई अन्य सबूत नहीं है।
बता दें हाईकोर्ट में बुधवार को केजरीवाल से जुड़े केस की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में हुई।न्यायमूर्ति के सामने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसे गवाहों की तुलना ट्रोजन हॉर्स और जयचंद से की है। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा इस प्रजाति को अनुमोदक कहा जाता है। उन्होंने इतिहास में बुरे या अच्छे उद्देश्य के लिए अदालतों में जयचंद्र या ट्रोजन हॉर्स जैसे वाक्यांशों से निपटा गया है।
सिंघवी ने कहा इतिहास इन दगा देने वाले जयचंदों और ट्रोजन हॉर्स को बहुत ही कठोरता से देखता है। केजरीवाल ने कहा अनुमोदक सबसे अविश्वसनीय मित्र होता है।इन उदाहणों को देते हुए वकील सिंघवी ने साथ ही बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उन लोगों के बयानों के आधार पर ईडी ने की है जिन्हें पहले अरेस्ट किया गया था और बाद में सरकारी गवाह बनने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है।