छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ : नाबालिग के साथ आपत्तिजनक स्थित में मिला पुलिसकर्मी, बालिका गृह की अधीक्षिका ने पकड़ा, अब एसटीसी कोर्ट ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा

दंतेवाड़ा I छ्त्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के एक बालिका गृह में नाबालिग लड़की के साथ पुलिस कर्मी आपत्तिजनक स्थिति में मिला। बालिका गृह की अधीक्षिका ने 39 साल के पुलिस कर्मी को 16 साल की नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाते पकड़ लिया। फिर मामले की शिकायत थाने में की गई। जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। अब दंतेवाड़ा की फास्ट ट्रैक (FTC) कोर्ट ने आरोपी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है।

दरअसल, मामला साल 2019 का है। बीजापुर जिले के एक बालिका गृह में 16 साल की नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर 39 साल का पुलिस कर्मी राजेश सेंड्रा शारीरिक सम्बंध बना रहा था। जिसे बालिका गृह की अधीक्षिका ने देख लिया था। मामले की FIR भी हुई थी। दंतेवाड़ा में विशेष न्यायाधीश शैलेष शर्मा की अदालत ने विभिन्न धाराओं में आरोपी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की उम्र घटना के वक्त सिर्फ 16 साल की थी।

कोर्ट का कहना है कि, पुलिस कर्मी एक नाबालिग पीड़िता को विवाह करने के लिए विवश किया था। पुलिस कर्मचारी का यह कृत्य किसी भी तरह से सहानुभूति पूर्ण न होकर अपने पद का दुरुपयोग किया जाना पाया गया। कोर्ट ने कहा कि अपने से आधे उम्र से भी कम बालिका के साथ इस तरह का कृत्य निश्चित रूप से आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। इस तरह से अपने पद का दुरुपयोग किया जाएगा तो इससे पूरे समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा और लोगों की कानून के प्रति आस्था में भी कमी आएगी।