छत्तीसगढ़

शरद पवार की फोटो का क्यों कर रहे इस्तेमाल? अजित पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

मुंबई : महाराष्ट्र में अजित पवार की अगुआई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और शरद पवार की अगुआई वाली एनसीपी में लड़ाई जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजित पवार गुट को शरद पवार का नाम और तस्वीर इस्तेमाल करने पर कड़ी फटकार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से कहा, अब आप एक अलग राजनीतिक दल हैं। आपने उसके साथ न रहने का निर्णय लिया है। तो शरद पवार तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आप अब अपनी पहचान के साथ जाएं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा- “अब आप एक अलग राजनीतिक दल हैं। आपने उसके साथ न रहने का निर्णय लिया है। तो उनकी तस्वीर का इस्तेमाल क्यों… अब अपनी पहचान के साथ जाएं।”

बेंच ने कहा कि, अब अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना आपका काम है। जब चुनाव आता है तो आपको उनके नाम की जरूरत होती है और जब चुनाव नहीं होते तो आपको उनकी जरूरत नहीं होती। चूंकि अब आपकी एक स्वतंत्र पहचान है तो आपको उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट से कहा कि, हमें स्पष्ट, बिना शर्त आश्वासन चाहिए कि शरद पवार के नाम, तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अजित पवार गुट को शनिवार तक इस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले समूह को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के 6 फरवरी के आदेश के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट से भी जवाब मांगा।

बता दें कि पिछले वर्ष जुलाई में अजित पवार और आठ अन्य विधायकों के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार नीत राकांपा विभाजित हो गई थी।इसके बाद चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को राकांपा का चुनाव चिन्ह घड़ी दे दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पिछले महीने फरवरी में चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार (राकांपा-शरदचंद्र पवार) को ‘तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति’ पार्टी चिह्न के रूप में आवंटित किया था।