छत्तीसगढ़

सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा?

नईदिल्ली : दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी और अगले दिन सात दिन की हिरासत में भेजे जाने के बाद सीएम केजरीवाल ने ईडी के एक्शन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर आम आदमी पार्टी ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया।

दिल्ली के सीएम व आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने में खुद के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की ओर लिए गए एक्शन को ‘अवैध’ बताया और ईडी के एक्शन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। केजरीवाल ने दावा किया है कि वे तुरंत रिहा हकदार हैं। वहीं कोर्ट ने आप प्रमुख की याचिका तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस हफ्ते बड़ा एक्शन लिया था, जिसके तहत सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अगले दिन ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने सीएम केजरीवाल को पेश किया। जांच एजेंसी की मांग पर कोर्ट ने केजरीवाल को सात दिन हिरासत में रखने के आदेश दिया।

अपनी गिरप्तारी के खिलाफ आप प्रमुख केजरीवाल ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को अवैध बताते हुए चुनौती दी है। उन्होंने उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से तत्काल सुनवाई (रविवार तक) की मांग की।

वहीं हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। उनके वकील के कहा है कि मामले में फिर से सुनवाई के लिए बुधवार को कोर्ट से मांग की जाएगी।इससे पहले सीएम केजरीवाल ने शनिवार को एक संदेश में कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। संदेश को पढ़ते हुए सीएम की पत्नी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने आप कार्यकर्ताओं से समाज के लिए अपना काम जारी रखने और भाजपा के लोगों सहित किसी से भी नफरत नहीं करने का आग्रह किया है। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि उन्होंने एजेंसियों का दुरुपयोग किया है और विपक्ष को निशाना बनाया है।